
उज्जैन
दिनांक 24.02.24
▪️थाना देवास गेट पुलिस ने बस स्टैंड पर चैकिंग के दौरान बस का परमिट न होने पर उक्त वाहन को जप्त कर की गई चालानी कार्यवाही।
पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा शहर में अपराधों की रोकथाम व सुचारू यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए नियमित रूप से सार्वजनिक स्थलों की चैकिंग व वाहन चैकिंग हेतु निर्देशित किया गया।
इसी क्रम में आज दिनांक को देवास गेट बस स्टैंड पर बसों के परमिट चैक करते बस क्रमांक एमपी 04 PA 2532 जो उज्जैन से माकड़ोन रूट पर चलती है, वह आज करीब 11:00 बजे उज्जैन बस स्टैंड से माकड़ोन के लिए सवारी बैठा रहा था तभी थाना देवास गेट पुलिस ने मौके पर जाकर बस चालक से बस का परमिट पूछा तो चालक ने नहीं होना बताया गया जिस पर से बस चालक के विरुद्ध धारा 66/ 192 (ए) मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही कर बस को जप्त कर इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा 10,000 रु के अर्थ दंड से दण्डित किया गया।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक गोपाल राठौर,आर विशाल,आर विनोद आर तरुण की मुख्य भूमिका रही।